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न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका विचारणीय नहीं है। हम यह कैसे करेंगे? यह अनुच्छेद 32 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है। हम परमादेश कैसे जारी कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के बोधगया में ऐतिहासिक महाबोधि महावीर मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने के लिए केंद्र और बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका विचारणीय नहीं है। हम यह कैसे करेंगे? यह अनुच्छेद 32 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है। हम परमादेश कैसे जारी कर सकते हैं?
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सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कृपया उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। हम इस पर विचार नहीं करते। खारिज। उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई,” अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया। याचिका सुलेखाताई नलिनिताई नारायणराव कुंभारे द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का निर्देश देने का आग्रह किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाबोधि मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्ध समुदाय को उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सौंपा जाए।
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महाबोधि मंदिर – एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक – 1949 अधिनियम के तहत प्रशासित है, जो बिहार सरकार की देखरेख में एक प्रबंधन समिति को नियंत्रण सौंपता है, जिसमें हिंदुओं और बौद्धों दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान शासन संरचना बौद्धों के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करती है और मंदिर पर विशेष बौद्ध नियंत्रण की मांग करती है, जिसमें जोर दिया गया है कि यह स्थल वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है।
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