बिहार के निवासी अब घर बैठे ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने और सरकारी कार्यालयों में भीड़ को कम करने के लिए एक नई ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू की है। इस पहल से बुजुर्गों और महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अक्सर ऐसी सेवाओं तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवेदक rconline.bihar.gov.in पर जाकर ‘मेरी पहचान’ के तहत नए उपयोगकर्ता के रूप में साइन अप करके प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
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पंजीकरण ओटीपी सत्यापन के माध्यम से पूरा होता है, जिसके बाद आवेदन पत्र को परिवार के विवरण और अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ भरा जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, पारिवारिक फोटो (JPG या JPEG प्रारूप), आवेदक का हस्ताक्षर फोटो और, यदि लागू हो, तो विकलांगता, आय या जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी शामिल हैं। आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एसएमएस के माध्यम से एक संदर्भ संख्या भेजी जाती है।
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‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत, धारक बिहार या अन्य राज्यों के किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अब तक बिहार के 89 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को इस पोर्टेबिलिटी का लाभ मिला है। वर्तमान में, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है, जिसमें 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल शामिल है, जबकि प्रत्येक प्राथमिकता वाले परिवार के लाभार्थी को 5 किलो अनाज – 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल – निःशुल्क मिलता है। इस योजना के तहत दालें, नमक और तेल जैसी आवश्यक वस्तुएँ भी प्रदान की जाती हैं।