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पूर्व सांसद ने डॉक्टर के रूप में पंजीकरण निलंबित करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी


तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनू सेन ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसके तहत डॉक्टर के रूप में उनका पंजीकरण दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सेन को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
परिषद के अध्यक्ष सुदीप्तो रॉय ने कहा था कि सेन को प्रैक्टिस के दौरान विदेशी मेडिकल डिग्री रखने के बारे में बेबुनियाद दावा करने के आरोप में निलंबित किया गया है।

सेन के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दावा किया कि परिषद ने सेन को उन्हें निलंबित करने के फैसले के बारे में जानकारी नहीं दी तथा उन्हें मीडिया में आई खबरों के जरिये इस कदम के बारे में पता चला।

पूर्व टीएमसी सांसद के अधिवक्ता ने कहा कि बृहस्पतिवार को परिषद की बैठक में सेन ने जरूरी दस्तावेज पेश किए थे और संबंधित डिग्री से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए थे।



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